BIG DECISION OF SUPREME COURT : सड़क हादसे में अपना दायां हाथ गंवाने वाले मर्चेंट नेवी के एक पूर्व कर्मचारी के मुआवजे की राशि को उच्चतम न्यायालय ने बढ़ाकर 62.35 लाख रुपये कर दी है। इसके पूर्व पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जुलाई 2019 में उस पूर्व कर्मचारी को 14.82 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। बता दें कि कर्मचारी के साथ यह सड़क हादसा वर्ष 1997 में हुआ था।
शीर्ष कोर्ट ने यह रखा तर्क
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से उक्त राशि पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज पाने का भी अधिकारी होगा। हाई कोर्ट ने उसके भविष्य के आर्थिक नुकसान की गणना 18 हजार रुपये प्रतिमाह आय के आधार पर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्चेंट नेवी में याचिकाकर्ता की आय उस समय एक हजार डालर थी। उसी दौरान उसका कोहनी के नीचे दायां हाथ कट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने उसकी आय में होने वाली वृद्धि पर भी विचार नहीं किया। हमने 30 हजार रुपये प्रतिमाह आय के आधार पर मुआवजे की गणना की और चार लाख रुपये उसे हुई पीड़ा के लिए प्रदान किए। याचिकाकर्ता ने हालांकि 1.02 करोड़ रुपये मुआवजे का दावा किया था।