Prayagraj news : गैंगस्टर कानून के एक मामले में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा सांसद अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि और उन्हें सुनाई गई चार साल की सजा को रद्द कर दिया है। अबअफजाल अंसारी की सांसदी पर खतरा खत्म हो गया। वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था। गाजीपुर की सांसद-विधायक विशेष अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज
न्यायमूर्ति एसके सिंह ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गाजीपुर की अदालत के निर्णय को रद्द करने का आदेश पारित किया। इसके साथ ही, अदालत ने इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है।