National News Update, Mumbai, RBI Took Action Against National Cooperative Bank, Bengaluru : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है। सभी बैंकों की गतिविधियों पर उसकी नजर बराबर रहती है। उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों पर एक्शन लिया जाता है। इस कड़ी में अब आरबीआई ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु पर एक्शन लिया है। इसके ग्राहक अब बैंक से पचास हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। इसके पहले मई महीने में इस बैंक पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इस बैंक की 13 शाखाएं हैं। बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि निकासी की सीमा तय किए जाने का मतलब यह नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। बैंक का लाइसेंस अभी भी मान्य है।
कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण फैसला
आरबीआई ने पचास हजार रुपये से ज्यादा की निकासी पर बैन नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के लिए लगाया है। अब यह बैंक लोन भी नहीं दे सकता, न ही आरबीआई की आज्ञा के बिना किसी ग्राहक से बड़ा डिपोजिट स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि 24 जुलाई 2023 को कारोबार बंद होने के बाद से ही यह बैन लागू हो गया है, जो आने वाले छह महीने तक जारी रहेगा। इस दौरान बैंक के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के अंतर्गत पांच लाख रुपये निकासी के लिए मांग कर सकते हैं।
काम जारी रखेगा बैंक
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि बैंक सारे प्रतिबंधों के साथ अपने काम जारी रखेगा। अब उसके सभी कामों पर केंद्रीय बैंक की निगरानी रहेगी। जब तक बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा। केन्द्रीय बैंक ने बताया था कि कैसे नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु अपने ग्राहकों के बचत खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर अनुपात में शुल्क वसूलने के बजाय एक निश्चित दंड वसूल रहा है। इसी कारण बैंक को जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ा था।