श्रीकृष्ण जन्मस्थान मथुरा और ईदगाह मामले में दसवां नया वाद जिला जज की अदालत में दायर किया गया है। अब तक श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर दस वाद और एक अपील दायर हो चुकी है। दायर वाद की सुनवाई जिला जज की अनुपस्थिति में अपर जिला जज अष्टम हुई है। अदालत ने याची से जमीन के मालिकाना हक संबंधित दस्तावेज दाखिल करने की बात कहते हुए अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है।
इन लोगों ने दायर किया है वाद
जन्मस्थान मामले में को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजन कुमार राय, लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह, अंकित तिवारी, वरुण कुमार मिश्रा, ला स्टूडेंट उपासना सिंह, साधना सिंह, नीलम सिंह, दिव्या निरंजन, अंकिता सिंह और अनुष्का सिंह ने जिला जज राजीव भारती की अदालत में नया वाद दायर किया। जिला जज की अनुपस्थिति में वाद पर अपर जिला जज अष्टम संजय चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई।
क्या है दरबार दायर वाद में
वाद में कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में जिसे शाही मस्जिद ईदगाह बताया गया है, वह असल में मस्जिद नहीं है। उन्होंने दायर वाद में कहा है कि कुरान में लिखा है कि किसी भी विवादित स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। मस्जिद की कमेटी या फिर वक्फ बोर्ड की जमीन होनी चाहिए। लेकिन यहां पर इन सारे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। एक तरह से यहां अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है। इसलिए इसे हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी जाए। अदालत ने याची से जमीन के मालिकाना हक संबंधित दस्तावेज दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की गई है।