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आजम खान को जुर्माने के साथ 10 साल की सजा

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Rampur update, Rampur news, up news : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती मामले में गुरुवार को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम पर 14 लाख का जुर्माना भी तय किया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम और बरकत अली को दोषी करार दिया था, जिस पर आज आदेश जारी किया है। 

जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता सीमा सिंह राणा के मुताबिक सपा नेता आजम खान को 10 और बरकत अली को 07 साल की सजा कोर्ट ने सुनायी है। आजम और बरकत पर घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने का आरोप था। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में कैद हैं। जेल से ही वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिये उनकी पेशी की गयी। आज जिस मामले में आजम को दोषी ठहराया गया, वह अबरार पुत्र नन्हें खां ने दर्ज कराया था। डूंगरपुर बस्ती मामले से जुड़े चार अन्य मुकदमों में अब तक फैसले आ चुके हैं। इनमें से दो में आजम जहां बरी कर दिये गये हैं, तो वहीं 02 में उनको दोषी ठहराया गया है। इसी से जुड़े एक मामले में उनको 07 साल की सजा पहले ही सुनायी जा चुकी है। यहां बतलाते चलें कि एक बस्ती खाली कराने के सिलसिले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने 12 मामले दर्ज कराये थे। पुलिस ने जांच और बयान के बाद आजम को आरोपी बनाते हुए अदालत में मामले को पेश किया था। 

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