National News Update, Rajasthan, Asaram gets Bail: दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की जेल में कैद आसाराम को कुछ राहत मिली है। एक केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। हालांकि रेप केस में सजायाफ्ता होने के कारण जेल से रिहाई नहीं होगी। बता दें कि आसाराम और एक अन्य पर आरोप था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश किए। इस मामले में आसाराम सह अभियुक्त था। मुख्य अभियुक्त रवि को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
जेल से बाहर आना संभव नहीं
राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने आसाराम को जमानत दी। इस सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से नीलकमल बोहरा व गोकुलेश बोहरा ने पक्ष रखा। अन्य मामलों सजा के चलते आसाराम अभी बाहर नहीं आ पाएगा।
पूर्व शिष्या ने लगाया था आरोप
गांधीनगर की सत्र अदालत ने 81 वर्षीय आसाराम को बलात्कार, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से बंदी बनाने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सूरत की रहने वाली पूर्व शिष्या ने आसाराम पर अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उनके आश्रम में बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था।