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Be Cautious : ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर अब 28% GST 

Be Cautious : ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर अब 28% GST 

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National News Update, New Delhi, GST Council Meeting, Tax Increased On Online Gaming : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। यह बात काउंसिल में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि की तरफ से कही गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो की पूरी बैटिंग वैल्यू पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। जीएसटी के नई दरों को लेकर नियमों का संशोधन करना होगा। फिलहाल ये सभी एक्शन आधरित क्लेम की कैटेगरी में तहत आते हैं।

गेम स्किल और गेम चांस का कोई मतलब नहीं, इंडस्ट्री ने जाहिर की निराशा

बताया जाता है कि एक बार संशोधन पूरा हो जाता है, इसके बाद इन दरों के जारी होने की डेट की घोषणा की जाएगी। इतना ही नहीं इसके साथ ही काउंसिल की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि गेम की स्किल और गेम चांस का कोई मतलब नहीं है।

हाई जीएसटी के निर्णय का गेमिंग इंडस्ट्री ने निराशा जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फेडरेशन ऑफ इंडियन फेंटेसी स्पोर्ट्स के डीजी जॉय भट्टाचार्य की तरफ से कहा गया है कि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए 28 प्रतिशत ऊंचा जीएसटी के बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि इतने हाई जीएसटी के कारण स्टार्टअप बंद होने तक की कगार में पहुंच सकते हैं।

हाईटेक्स लगाने से किसी का भला नहीं

एआईजीएफ के सीईओ में की तरफ से कहा गया है कि यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि ऊंचा टैक्स लगने से इंडस्ट्री में कभी भी किसी का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, इससे अवैध बैटिंग आदि को बढ़ावा मिलेगा और कई सारे मौजूदा स्टार्टअप बंद हो सकता है। वित्तीय मंत्री के अनुसार, जीएसटी काउंसिल की बैठक में आईटी प्रणाली सुधारों में भी प्रस्तुति दी गई। वित्तीय मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी काउंसलिंग की आज बैठक सार्थक रही।

सिनेमा हॉल में फूड आइटम्स पर 5% जीएसटी

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया है कि निजी संगठनों के तरफ से प्रदान की जाने वाली सेटेलाइट लांच सेवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है।

राजस्व सचिव की तरफ से कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है कि सिनेमा हॉल में फूड आइटम्स और पेय पदार्थों पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत होगी।

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