National News Update, New Delhi, Credit card, Spend Other Country, 20 percent Charge: देश से बाहर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर अब 20% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) लगेगा, यह फैसला मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सलाह पर किया है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह नया नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इस नए नियम के तहत इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पर विदेश में किए खर्च को भी एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में लाया गया है।
एलआरएस के साथ क्रेडिट कार्ड अटैच
गौरतलब है कि एलआरएस के तहत कोई भी भारतीय आरबीआई के अप्रूवल के बिना विदेश में सालाना ढाई लाख डॉलर यानी दो करोड़ रुपए तक खर्च कर सकता है। डेबिट कार्ड और बैंक ट्रांसफर सभी इसके दायरे में ही आते हैं। अब क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च भी एलआरएस के साथ ही अटैच कर दिया गया है।