Bihar News : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर नेता व बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पर दुष्कर्म के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शाहनवाज हुसैन इस मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे रहे थे, लेकिन हाइ कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार भी लगाई है।
यह है पूरा मामला…
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शाहनवाज हुसैन के खिलाफ अप्रैल 2018 में दिल्ली की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि छतरपुर के एक फॉर्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस में की, लेकिन मामला दर्ज नहीं होने पर अदालत की शरण में गई। इस मामले में साकेत जिला अदालत ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया था।
निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कुछ महीने बाद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी दिया था। इस आदेश को शाहनवाज हुसैन ने साकेत कोर्ट में ही विशेष जज के सामने चुनौती दी थी, लेकिन वहां राहत नहीं मिलने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने 2018 में ही प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी।
दिल्ली पुलिस को अदालत की फटकार
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शाहनवाज हुसैन के इस मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। जज ने यह आशंका जताई कि पुलिस केस दर्ज करने में हिचक रही है। न्यायालय ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया। याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को तीन माह के अंदर मामले की जांच करने और आइपीसी की धारा 173 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।