National News Update, New Delhi, CM & LG Controversy, Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल के मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। यानी उपराज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को लेकर चल रही तनातनी के बीच ये फैसला आया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन क्षेत्रों में शक्ति नहीं है उसे छोड़ कर बाकी सेवाओं के प्रशासन में एनसीटी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए।
गौरतलब है कि केंद्र बनाम दिल्ली सरकार मामले में कोर्ट ने 18 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर काम में बाधा डालने के आरोप लगाती रही है। आम आदमी पर्टी ने उपराज्यपाल पर चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देने के आरोप भी लगाए थे।
एनसीटी सरकार की सहायता और सलाह
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस से संबंधित मामलों को छोड़कर एनसीटी सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और संघवाद का सिद्धांत बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है और संघवाद अलग-अलग हितों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं पर विधायी शक्ति है। यदि सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से बाहर रखा गया है, तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा, जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है।
दिल्ली की विधानसभा लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतीक
खुफिया स्पष्ट किया कि दिल्ली की विधानसभा लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतीक है। इसमें कहा गया है कि वे निर्वाचित सदस्य हैं और अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या लोकतंत्र के हित को आगे बढ़ाने के तरीके से की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों के पास भी शक्ति है, लेकिन राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ के मौजूदा कानून के अधीन है। यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों का शासन संघ द्वारा अपने हाथ में न ले लिया जाए।