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Decision : कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में सुनाई 10 साल की सजा, ₹500000 का जुर्माना भी…

Decision : कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में सुनाई 10 साल की सजा, ₹500000 का जुर्माना भी…

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UP News Update, Gazipur, Mafia Mukhtar Ansari Sentenced For 10 years : उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एमपी / एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गैंगस्टर एक्ट में ही आरोपी मुख्तार के भाई सांसद अफजाल पर कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी। अगर अफजाल अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है।

साल 2007 का है यह मामा

गैंगेस्टर एक्ट के जिस मामले में कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई है। वह मामला 2007 का है। कृष्णानंद राय की हत्या (2005) के 2 साल बाद 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर की मुहम्मदाबाद पुलिस ने गैंगस्टर (गिरोह बंद अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया था।

इस केस में पुलिस ने कृष्णानंद राय की हत्या, उसके बाद हुई आगजनी-बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाते हुए दर्ज किया था। हालांकि, कृष्णानंद राय और नंद किशोर रुंगटा की हत्या में दोनों भाई (मुख्तार-अफजाल) बरी हो चुके हैं।

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