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महाराष्ट्र के विधायक अयोग्यता मामले का निर्णय कल, बढ़ी राजनीतिक उलटफेर की सम्भावना

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Decision on Maharashtra MLA disqualification case tomorrow, possibility of political upheaval increase, Mumbai, new Delhi , supreme court : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना 16 विधायक अयोग्यता मामले का निर्णय बुधवार को शाम चार बजे सुनानेवाले हैं। हालांकि, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री सहित 16 विधायक अयोग्य घोषित कर दिये गये, फिर भी एकनाथ शिंदे विधानपरिषद के सदस्य बन कर मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। दरअसल, एकनाथ शिंदे जून, 2022 में तख्तापलट करके भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गये। इसके बाद शिवसेना (यूबीटी) समूह के नेता उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। 

10 जनवरी को चार बजे निर्णय सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट 

इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निर्णय दस जनवरी तक देने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। इसी वजह से अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और 10 जनवरी को शाम चार बजे निर्णय सुनायेंगे। मौजूदा स्थिति में स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास ठाकरे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का विकल्प है, जबकि दूसरा विकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके साथ मौजूद विधायकों को अयोग्य ठहराने का है। इस बात की भी सम्भावना जतायी जा रही है कि किसी भी गुट के पक्ष में फैसला देने के बजाय राहुल नार्वेकर खुद ही विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें।

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