Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

Defamation Case : ‘मोदी सरनेम’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को जारी किया नोटिस, 4 अगस्त को…

Defamation Case : ‘मोदी सरनेम’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को जारी किया नोटिस, 4 अगस्त को…

Share this:

National News Update, New Delhi, Supreme Court, Defamation Case, Notice To Gujarat Government & Purnesh Modi : शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। 10 दिनों में जवाब देना होगा। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोषसिद्धि निलंबित किए जाने योग्य है। अब राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

मानहानि के आपराधिक केस में राहुल गांधी कॉमेडी है 2 साल की सजा

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। सजा के खिलाफ राहुल सूरत सेशन कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। वहीं, पूर्णेश मोदी ने भी कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें सुने बिना फैसला नहीं दिया जाए।

Share this: