Delhi News : दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच का शिकंजा और मजबूत होने वाला है। शराब नीति घोटाले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने उनके दिल्ली के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की है। अब जल्द ही इस केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भी एंट्री की संभावना जताई जा रही है। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है, उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आती हैं। ED के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह का मानना है कि इस केस में अगले 1-2 दिन में ED की एंट्री हो सकती है।
सिसोदिया पर इन 3 धाराओं में FIR
भास्कर को मिली CBI की FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 दोनों पर ED जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं PMLA के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस में आती हैं। इस तरह के मामलों में ED फौरन कार्रवाई करती है।
ईडी की एंट्री का कानूनी आधार
ED के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह बताते हैं कि ED हर अपराध में PMLA के तहत एक्शन नहीं ले सकती। अगर कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए इंडियन पीनल कोड (IPC), अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA), कंपनी एक्ट, आर्म्स एक्ट, कस्टम्स, इस तरह के अलग-अलग कानूनों के तहत कार्रवाई होती है। इसी तरह PMLA में भी धाराओं के बारे में बताया गया है। अगर इन धाराओं से जुड़ा कोई अपराध हुआ है तो इस तरह के मामले में ED शामिल हो सकती है।