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17 साल के हो गए तो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए दे सकते हैं अग्रिम आवेदन, चुनाव आयोग ने…

17 साल के हो गए तो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए दे सकते हैं अग्रिम आवेदन, चुनाव आयोग ने…

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ECI News : भारतीय चुनाव प्रणाली में देश के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 साल हो गई हो, मतदान में भाग लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के अनुसार, अब 17 साल के युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन दे सकते हैं। सकते हैं। अब युवाओं को सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सभी राज्यों को दिया गया निर्देश

दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को इस बारे में निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में सुविधा हो।

1 जनवरी का नहीं करना होगा इंतजार

चुनाव आयोग ने कहा है कि जरूरी नहीं कि 18 साल की आयु प्राप्त करने के बाद ही इसके लिए आवेदन किया जाएगा। 17 साल पूरा होते ही युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे युवाओं को यह सुविधा प्रदान करें। आयोग ने कहा है कि अब युवा साल में तीन बार यानी अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा।

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