उत्तर प्रदेश अंतर्गत संभल जिले के नाखासा थाना क्षेत्र में अपनी सगी बेटियों की हत्या के दोषी आरोपी पिता को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मुरादाबाद एडीजे-11 मोहित शर्मा की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में दोषी पिता को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
14 अप्रैल 2010 को की गई थी हत्या
सगी मासूम बहनों के कत्ल की वारदात संभल के नाखासा क्षेत्र में 14 अप्रैल 2010 को हुई थी। नाखासा के गुलजार नगर निवासी मोहम्मद अकबर ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे में कहा गया कि उसकी बहन नईमा का निकाह नाखासा निवासी उबैद संग हुआ था। लेकिन निकाह के बाद से पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद पति- पत्नी के बीच मुकदमेबाजी शुरू हो गई।
झगड़े से तंग आकर नईमा मामा के घर चली आई
इस बीच नईमा लड़ाई झगड़े से तंग आकर अपनी बेटियों के साथ अपने मामा के घर पर रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद पति नईमा के पास आया और एक बेटी को अपने साथ लेकर चला गया। कुछ कुछ दिन बाद फिर उसने दूसरी बेटी को भी अपने पास बुला लिया। पति के इस व्यवहार से नईमा को लगा कि अब हमारे बीच संबंध ठीक हो रहे हैं। लेकिन इस प्यार और अच्छे व्यवहार के पीछे छुपे पति के साजिश को वह समझ नहीं पाई। इस बीच उसके पति ने मौका देख दोनों बेटियों की छुरी से गर्दन रेतकर हत्या कर दी।