UP Update News, Lucknow, Yogi, For Marriage Of Daughters : बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। उनकी शादी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 में पिछड़े वर्ग के गरीबों की बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़ रु के बजट को वित्तीय स्वीकृति दे दी है। अब राज्य में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को बेटियों की शादी के लिए अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा।
सरकार देती है अनुदान
उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के गरीब बेटियों की शादी के लिए अनुदान देती है। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से पिछड़ा वर्ग की हर एक ऐसी गरीब बेटी के परिवार की तरफ से किए गए आवेदन पर अनुदान दिया जाता है। सरकार की तरफ से अब तक शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 385514 लाभार्थियों को 771 करोड़ रु का अनुदान दे चुकी है।
निर्धारित नियमों के अनुसार मिलता है लाभ
विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस योजना का लाभ निर्धारित नियमों के अधीन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए किया जाना चाहिए। हर महीने की 10 तारीख तक अधिकारियों को सरकार को शासन को यह बताना होगा कि इस मद में कितनी राशि खर्च की गई है। अगर इसका अनुपालन नहीं होता है, तो फिर इसको अनियमितता के रूप में लिया जाएगा। इसके साथ ही स्वीकृत राशि का इस्तेमाल किसी भी दशा में किसी दूसरी मद में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तथा जो बची हुई राशि है, उस राशि को फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर राजकोष में जमा कराना होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी जनपदों, मंडलों में संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्यवाही कराने के लिए निर्देश दिया जाएगा।
क्या होनी चाहिए सालाना आय
अगर इस योजना का फायदा लेना है, तो फिर इसके लिए विभाग की तरफ से कुछ शर्ते तय की गई है। जिनका पालन आवेदन को करते समय करना बेहद जरूरी होता हैं। अगर हम इसके सबसे अहम नियम की बात करें, तो फिर यह आय के आकलन को लेकर है। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो फिर आवेदन करने वाले की सालाना आय 56460 रु होनी चाहिए। वही, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की सालाना आय 46080 रु होनी चाहिए।
लड़की की उम्र 18 और लड़की की 21 वर्ष होना जरूरी
योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन में लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही ओबीसी, एससी या एसटी का जाति प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए। इस योजना में एक फैमिली से अधिकतम 2 पुत्रियों तक विवाह अनुदान का फायदा दिया जा सकता है।