Gangajal, GST on Gangajal, Narendra Modi government big decision, National news: गंगाजल पर जीएसटी को लेकर हो रही राजनीति पर अब विराम लग जायेगा। कहा जा रहा था कि जीएसटी काउंसिल ने गंगाजल पर 18 फीसदी जीएसटी लगा दिया है। अब इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से जवाब आया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडॉयरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने इसको लेकर गुरुवार(12 अक्टूबर) को स्पष्टीकरण दिया है। उसके मुताबिक गंगाजल और दूसरे पूजा आइटम्स पर जीएसटी नहीं लगायी गयी है।
‘पूजा सामाग्री पर नहीं लगता जीएसटी’
वित्त मंत्रालय का कहना है कि गंगाजल और पूजा पाठ में इस्तेमाल किये जानेवाले आइटम्स जीएसटी से बाहर हैं। साल 2017 में जीएसटी काउंसिल 14वीं, 15वीं बैठक हुई थी। उस समय पूजा सामाग्री पर जीएसटी लगाये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई थी और सर्वसम्मति से इसे बाहर रखने का निर्णय हुआ था। उसके बाद से इन सामाग्रियों पर टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा पूजा में इस्तेमाल होने वाली कई और चीजें जैसे काजल, कुमकुम, बिन्दी, सिन्दूर, अल्ता पर भी टैक्स नहीं लगता है।
सितम्बर में 1.63 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन
संदर्भ पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि सितम्बर के महीने में जीएसटी कलेक्शन में 10.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह रकम 1.63 लाख करोड़ है। यदि इसकी तुलना अगस्त महीने से करें, तो जीएसटी कलेक्शन में 2.3 फीसदी का इजाफा हुआ है। सरकार कहती है कि जीएसटी में सुधार प्रक्रिया को बढ़ाये जाने की कोशिश लगातार जारी है।