National News Update, New Delhi, RBI Hard Action Against IOB, Penalty 2.2 Crores : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कड़ा एक्शन लेते हुए सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पर भारी जुर्माना (Penalty) लगाया है। बैंक पर आय निर्धारण समेत अन्य नियमों के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई की गई है। बैंक के एनपीए आंकड़ों में आरबीआई ने जांच के दौरान अंतर पाया गया। इस पर आरबीआई ने दो स्पष्टीकरण नोट जारी किए थे। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।
इस कारण से लगाया गया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर आय निर्धारण के गैर-अनुपालन और नियामक अनुपालन में अन्य कमियों के लिए 2.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है, जिनमें आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान, एनपीए खातों में अंतर आदि उल्लंघन शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर टिप्पणी करने का इरादा नहीं है।
अन्य बैंकों के लिए भी है यह संकेत
गौरतलब है कि चेन्नई स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक अपने आरक्षित कोष में वर्ष 2020-21 के लिए घोषित लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर राशि का न्यूनतम अनिवार्य हस्तांतरण करने में विफल रहा। नियम उल्लंघन को लेकर बैंक को आरबीआई की ओर से दो नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उसे स्पष्टीकरण मांगा गया था कि निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। उचित जवाब नहीं मिलने के कारण आरबीआई ने यह कार्रवाई की। यह कार्रवाई अन्य बैंकों के लिए भी संकेत है।