Karnataka (कर्नाटक) में मौजूदा यूनिफॉर्म नियम में संशोधन करते हुए मंगलौर यूनिवर्सिटी ने परिसर में और कक्षाओं के भीतर हेडस्कार्फ पर पूर्ण बैन लगा दी है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। हेडस्कार्फ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के मंगलौर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के निर्णय का छात्र और संकाय सदस्य दोनों विरोध कर रहे हैं। नया नियम यूनिवर्सिटी के छह संबद्ध कॉलेजों पर लागू होता है, जिसमें यहां यूनिवर्सिटी कॉलेज भी शामिल है। इससे पहले, यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को यूनिफॉर्म की शॉल से अपना सिर ढकने की इजाजत थी। लेकिन,अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। 16 मई को बेंगलुरु में सिंडिकेट की बैठक के बाद इस नियम को खत्म कर दिया गया था।
17 मई को 6 कालेजों में नया निर्देश लागू करने का दिया गया था निर्देश
जिसके बाद छह कॉलेजों को 17 मई से नए नियम को लागू करने का निर्देश दिया गया था। यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल अनसूया राय ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को सिंडिकेट के फैसले का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, “हमारे कॉलेज की 44 मुस्लिम छात्राओं में से केवल 10 छात्रा नियमित रूप से कक्षा में भाग ले रही हैं। हमने कैंपस लौटने के लिए उनके साथ कई दौर की बातचीत की है।” मुस्लिम लड़कियों ने कहा कि संशोधित नियम पीयू और निचली कक्षाओं तक ही सीमित है, न कि डिग्री या स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए। उन्होंने तर्क दिया कि नियम को एक शैक्षणिक वर्ष के मध्य में लागू नहीं किया जा सकता है, जो यथास्थिति को बिगाड़ता है।