Hit and Run: About 06 people die every hour in the country, national news, new Delhi: हिट एंड रन को लेकर बनाये गये नये कानून को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है। बस, ट्रक और डम्पर चालकों ने कुछ दिन पहले ही इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल कर चुके हैं। लेकिन, इस बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक हिट एंड रन के मामलों में हर घंटे करीब 06 लोगों की मौत होती है। इतना ही नहीं, हिट एंड रन के ही कारण हर रोज करीब 140 लोग अपनी जान गंवा देते हैं।
गाड़ी ट्रेस ना होने पर आरोपी फरार घोषित हो जाते हैं
रिपोर्ट का सबसे खराब पहलू यहा है कि हिट एंड रन के करीब 50 फीसदी मामलों में पुलिस आरोपियों की गाड़ियों को ट्रेस ही नहीं कर सकती है। यानी घटना के लिए जिम्मेदार गाड़ी चालक मौके से किसी भी तरह भागने में कामयाब हो जाते हैं। गाड़ी ट्रेस ना होने पाने पर आरोपी फरार घोषित हो जाते हैं। जब गाड़ियां ट्रेस नहीं हो पाती हैं, तब पीड़ित के परिवार को न्याय के साथ-साथ मुआवजा भी नहीं मिल पाता है।
पहले और अब के कानून में क्या बदलाव
अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है, लेकिन नये कानून में मौके से फरार होनेवाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित ना करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा।