Allahabad High court decision, Allahabad news,UP news, National top news, national news, national update, national news, new Delhi top news : पत्नी की संपत्ति मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट में अपने फैसले में कहा है कि आमदनी के किसी स्वतंत्र स्रोत के बिना पति द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पूरे परिवार की संपत्ति होगी। मृत पिता की संपत्ति पर सह- स्वामित्व की घोषणा के लिए बेटे के दावे से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि हिंदू पति द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदना आम और स्वाभाविक बात है।
हिंदू पति अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है
हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के मुताबिक इस तथ्य के अस्तित्व को मान सकती है कि हिंदू पति द्वारा अपने पति या पत्नी, जो गृहिणी है तथा जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति परिवार की संपत्ति होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक घटना के सामान्य क्रम में हिंदू पति अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है। जो पत्नी गृहिणी है और जिसके पास परिवार के लाभ के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है। जस्टिस ने कहा कि जब तक यह साबित न हो जाए कि संपत्ति पत्नी द्वारा अर्जित आय से खरीदी गई थी, तब तक यह माना जाएगा कि संपत्ति पति द्वारा अपनी आय से पत्नी के लिए खरीदी गई है।
बेटे ने हाई कोर्ट में दायर किया था मुकदमा
बता दें कि अपील करने वाले पुत्र सौरभ गुप्ता ने एक नागरिक मुकदमा दायर किया था। इसमें उसने अपने मृत पिता द्वारा अपनी मां के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के एक-चौथाई के सह-हिस्सेदार का दर्जा मांगा था। इस पर गुप्ता ने तर्क दिया कि चूंकि संपत्ति उनके मृत पिता द्वारा खरीदी गई थी, इसलिए वह अपनी मां के साथ इसमें सह-हिस्सेदार थे, जो मुकदमे में प्रतिवादी हैं और हाई कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील में प्रतिवादी हैं। गुप्ता ने संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के खिलाफ निषेधाज्ञा (स्थगन) की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।