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Indian Railway big decision : दुर्घटना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ी, अब मृतक के परिजन को मिलेंगे इतने लाख रुपए, और भी लिए गए कई फैसले

Indian Railway big decision : दुर्घटना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ी, अब मृतक के परिजन को मिलेंगे इतने लाख रुपए, और भी लिए गए कई फैसले

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Indian railway news, Indian Railway update, Railway board, Railway board big decision , accident compensation amount : इंडियन रेलवे ने दुर्घटना से जुड़ी मुआवजा राहत राशि में 10 गुना का इजाफा किया है। इससे रेल दुर्घटना में घायल या मौत होने पर परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले रेल दुर्घटना होने पर ₹50000 की सहायता राशि मृतक के परिजनों को मिलती थी। इसे बढ़ाकर रेलवे बोर्ड ले अब ₹500000 कर दिया है। रेल दुर्घटना के दौरान गम्भीर चोट के लिए रेलवे बोर्ड ने सहायता राशि 25 हजार रुपये से बढ़ा कर 2.5 लाख  कर दी है। हलकी या मामूली चोट की स्थिति में सहायता राशि 5 हजार से 50 हजार रुपये की गयी है। राहत राशि के अतिरिक्त यात्रियों को दुर्घटना के बाद अस्पताल का खर्चा भी विभाग ही उठायेगा। हॉस्पिटल में 30 दिन से अधिक भर्ती रहे मरीज कितने गम्भीर रूप से घायल हुआ है, उस आधार पर प्रतिदिन 3,000, 1,500 और 750 रुपये का खर्च रेलवे की ओर से मिलेगा।

ये लोग भी राहत राशि पाने के योग्य होंगे

इंडियन रेलवे ने 18 सितम्बर 2023 को एक सर्कुलर जारी करके राहत राशि में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। नयी राहत राशि इसी तारीख से लागू होगी। इससे पहले 2012-2013 में इस राशि में संशोधन किया गया था। सर्कुलर के मुताबिक, सड़क से चलनेवाले वे लोग, जो रेलवे की गलती की वजह से मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग गेट एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, वे भी राहत राशि पाने के लिए मान्य होंगे। ट्रेन दुर्घटनाओं में मरनेवाले लोगों के परिजन और मैन्ड लेवल क्रॉसिंग में जान गंवानेवाले लोगों के परिजनों को अब पांच लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गम्भीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। मामूली चोट लगने पर लोगों को 50 हजार रुपये मिलेंगे। इसके पहले तक यह राशि 50 हजार, 25 हजार और 5 हजार थी। सर्कुलर में यह भी लिखा है कि आतंकी हमला, हिंसक हमला या चोरी जैसी कोई अप्रिया घटना होने पर मृतक, गम्भीर रूप से घायल और मामूली रूप से घायलों के आश्रितों को 1.5 लाख, 50 हजार और 5 हजार रुपये दिये जायेंगे। इससे पहले तक ये राशि 50 हजार, 25 हजार और 5 हजार रुपये थी।

…तो हर दिन मिलेंगे 3 हजार रुपये 

सर्कुलर के अनुसार रेल हादसे (rail accident) में गम्भीर रूप से घायल लोगों को 30 दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहने पर हर 10 दिन की अवधि पर या डिस्चार्ज की तारीख तक हर दिन 03 हजार रुपये दिये जायेंगे। अप्रिय घटना में गम्भीर रूप से घायल होने पर छह महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने पर हर दस दिन में या डिस्चार्ज होने की तिथि तक 1,500 रुपये दिये जायेंगे।  पांच महीने तक हर दिन  या डिस्चार्ज होने की तारीख तक रोजाना 750 रुपये दिये जायेंगे। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट का शिकार हुए लोगों, बिना अनुमति प्रवेश करने वालों और ट्रेन के ऊपर लगे तारों को छूने से मरने वाले लोगों को कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जायेगी।

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