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यूपी के लोगों की सेहत का ध्यान रख CM योगी ने किया बड़ा फैसला,आप भी जानिए…

यूपी के लोगों की सेहत का ध्यान रख CM योगी ने किया बड़ा फैसला,आप भी जानिए…

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Keeping in mind the health of the people of UP, CM Yogi took a big decision, you should also know…, Breaking news, National top news, national news, national update, national news, Lucknow news, UP news, UP Government, Yogi Adityanath decision : सेहत बुलंद हो, तभी जिंदगी खुश रहेगी। नशा सेवन सेहत के लिए सर्वाधिक खतरनाक है। इस बात को ध्यान में रखकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। अगर आप एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू दोनों का सेवन करना चाहते हैं तो फिर निराशा हाथ लगेगी। प्रशासनिक अधिसूचना के अनुसार अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लग गई है। यह आदेश 1 जून 2024 यानी कि आज से ही लागू हो गया है।

एक ही दुकान पर तंबाकू और पान मसाला नहीं

उत्तर प्रदेश में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू नहीं बेचा जा सकेगा। यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई। अधिसूचना में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रतिपादित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू एवं निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित किया गया है, जिसके क्रम में ही उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में तम्बाकू युक्त पान-मसाला/गुटखा के विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर दिनांक 01.04.2013 से प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त विनियम 2:3.4 से तम्बाकू का प्रभावी अपमिश्रक होना सिद्ध है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला

अधिसूचना में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण इकाइयों द्वारा तम्बाकू का भी निर्माण पान-मसाला के ही ब्राण्ड नेम अथवा किसी अन्य ब्राण्ड नेम से किया जा रहा है तथा पान-मसाला के पाउच के साथ ही तंबाकू के भी पाउच भण्डारित एवं विक्रय किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा Transfer Case (Civil) No. 1/2010 titled as Central Arecanut Marketing Copn. & ors. Vs. Union of India में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 में उक्त विनियम 2.3.4 का अनुपालन पूर्णतः कराए जाने का आदेश पारित किया है। विनिर्माण इकाईयों द्वारा अपने ब्राण्ड के पान-मसाला के साथ ही तम्बाकू का निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय करने से उपरोक्त विनियम एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश की मूल भावना का अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

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