Uttarakhand Government Scheme, Inter Caste Marriage: भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार की तरफ से सामाजिक भेदभाव को मिटाने की दृष्टि से एक योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड सरकार की इस योजना का नाम उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) योजना है। उत्तराखंड सरकार इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले नवविवाहित दंपतियों को घर चलाने के लिए 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर आप सरकार की इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर आप इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
यह है आवेदन के लिए पात्रता
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए दम्पति में से कोई एक का उत्तराखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उत्तराखंड सरकार की इस योजना का फायदा केवल एक ही बार लिया जा सकता है। दोबारा विवाह करने अवस्था में सरकार इस योजना का फायदा नहीं देगी। इस योजना का फायदा लेने के लिए लड़की की आयु 18 और लड़के की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके साथ ही इस योजना में पात्र होने के लिए दंपती में लड़का या लडकी में से कोई एक एससी या एसटी वर्ग से होना आवश्यक है। योजना में आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी। जैसे- आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि। जैसे जरूरी दस्तावेज का होना बेहद आवश्यक है।
इस प्रकार करना है आवेदन
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना का फायदा लेने के लिए आपको उत्तराखंड सरकार की सामाजिक कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपको होम पेज पर इस योजना का फॉर्म मिलेगा। इसमें क्लिक करने के बाद उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन हो जाएगा । इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना है। इसके साथ ही आपको सभी जरूरी दस्तावेज को भी अटैच कर देना है। जब आपका फॉर्म पूरी तरह से भर जाता है, इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही आपको भरे हुए फॉर्म को डाउनलोड भी कर लेना है, क्योंकि यह फॉर्म आपको आगे चलकर काम आ सकता है।