National news, supreme court, shri Krishna janmabhoomi Mukti Nirman trust, New Delhi news, Mathura news : उच्चतम न्यायालय (supreme court) ने शुक्रवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने से साफ-साफ इनकार कर दिया। सर्वेक्षण इसलिए कराए जाने के लिए याचिका दायर की गई थी कि इससे साबित हो जाएगा की यह पहले से मौजूद हिन्दू मंदिर पर बनाया गया था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 11 के तहत आवेदन पर फैसला करना बाकी है, जो आयुक्तों की नियुक्ति से सम्बन्धित है। गौरतलब है कि विवादित मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गयी थी।
ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है
ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High court) के आदेश को चुनौती दी है। इसमें मथुरा के सिविल जज को केस के खिलाफ उठायी गयीं आपत्तियों पर फैसला लेने से पहले कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए उसके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी गयी थी। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में काशी विश्वनाथ मंदिर की बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रखा था।