दाऊद इब्राहिम मनी लॉड्रिंग मामले में सोमवार को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को खत्म होने से पहले उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में नवाब मलिक के वकील कशल मोर ने कहा कि नवाब मलिक की तबीयत ठीक नहीं है।
ईडी ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में याचिका
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विरोध में याचिका भी दाखिल की है, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होने वाली है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक को दर्द होने पर पेनकीलर दिया जा रहा है, जबकि नवाब मलिक इलाज करवाना चाहते हैं। इसके बाद जज राहुल रोकड़े ने नवाब मलिक को 22 अप्रैल तक न्यायिक कस्टडी बढ़ाने का आदेश दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक के पक्ष में निर्णय नहीं आया तो फिर से पीएमएलए कोर्ट नवाब मलिक की न्यायिक कस्टडी बढ़ा सकता है। उल्लेखनीय है कि नवाब मलिक को ईडी ने मनीलॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है।