National top news, national news, national update, national news, new Delhi top news : लखनऊ की एक विशेष अदालत ने शनिवार को आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में बीएसएनएल के पूर्व अधिकारी को दोषी ठहराते हुए 03 वर्ष के कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।
सीबीआई के मुताबिक विशेष अदालत ने बीएसएनएल के पूर्व एसडीई मनोज कुमार सिंह को 03 वर्ष के कारावास के साथ दस लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। सिंह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया में पदस्थ थे।
सीबीआई ने 8 अगस्त 2002 को आरोपित एवं उसकी पत्नी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। सीबीआई का आरोप था मनोज कुमार सिंह और उनकी पत्नी के पास 25 जनवरी 1988 से 9 अगस्त 2002 की अवधि के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति थी। जांच के बाद 07 जनवरी 2005 को सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया गया। अदालत ने आरोपित मनोज कुमार सिंह को दोषी करार दिया और तदनुसार सजा सुनायी, जबकि पत्नी को बरी कर दिया।