National top news, new Delhi top news, national news, national update, national news : हिट एंड रन मामले में नये कानून को लेकर ट्रक चालकों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गयी है। चालकों ने केन्द्र सरकार के आश्वासन और आॅल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के अपील के बाद अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है। हालांकि, कई शहरों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के महासचिव नवीन कुमार गुप्ता ने बुधवार को बताया कि केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एआईएमटीसी के साथ मंगलवार को बैठक की थी। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नये प्रावधानों से सम्बन्धित चिन्ताओं पर चर्चा करने के लिए बैठक के बाद कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं होगा।
ट्रक चालकों की चिन्ताओं पर विचार करने के लिए तैयार केन्द्रीय गृह मंत्रालय
बैठक के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नये प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। भल्ला ने कहा कि ‘हिट एंड रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से सम्बन्धित नया दंड प्रावधान लागू करने का निर्णय (एआईएमटीसी) से परामर्श के बाद ही लिया जायेगा। गृह सचिव ने एआईएमटीसी और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर लौटने की अपील की।
सरकार के इस फैसले के बाद ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी कहा है कि ट्रक चालकों की हड़ताल वापस होगी।
आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की चालकों से काम पर लौटने की अपील
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक चालकों से अपील की है कि वे काम पर लौट जायें। देशभर में 80 लाख से ज्यादा ट्रक चालक हैं। ये लोग हर दिन लोगों की जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं। ट्रक चालकों की हड़ताल से देश में करीब दो हजार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की कमी हो गयी थी, जबकि सब्जियों के दाम में भी इजाफा हुआ है। दरअसल, हिट एंड रन नये कानून, भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में शामिल है। इसमें चालकों की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा और 07 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिसके विरोध में ट्रक चालक तीन दिवसीय हड़ताल पर थे।