National News, New Delhi, Change in Gratuity and Pension Rule, Follow Rule, Otherwise may be closed : मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्र को कर्मचारियों को डीए में चार प्रतिशत ब़ढोतरी के साथ दिवाली बोनस का उपहार दिया था। अब सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के नए नियम में चेतावनी भी दी है। लागू होने वाले नए नियमों के मुताबिक अगर कर्मचारी इसका पालन नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन और ग्रेच्यूटी दोनों बंद हो सकती है।
काम में नहीं होनी चाहिए लापरवाही
अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही बरता है तो रिटायरमेंट के समय सरकार उसका ग्रेच्यूटी रोक सकती है। ये नए नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगे। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह इसे राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू करना चाहती है कि नहीं, अगर राज्य चाहें तो इसे लागू कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) Rule 2021 के तौर पर नए नियम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पेंशन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, कुछ नए कानून जोड़े गए हैं। नए नियमों के तहत अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी गंभीर आरोप के दोषी पाए जाते हैं या फिर लापरवाही बरतते हैं तो उनकी ग्रेच्यूटी रोकी जा सकती है।
किसे पेंशन रोकने का अधिकार
केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं प्रेसिडेंट को ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का उत्तरदायित्व दिया है। सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जो विभाग से जुड़े हो उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है। विभाग के नियुक्ति से जुड़े अधिकारियों को यह अधिकार होगा।
जानिए कैसे क्या होगी कार्रवाई
नौकरी के दौरान किसी भी कर्मचारी संबंधित विभाग की तरफ से कोई क्रिमिनल कार्रवाई हुई है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को जरूर देनी होगी। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद फिर से नियुक्त होता है तो भी उसपर यह कार्यवाही होगी। अगर किसी कर्मचारी ने ग्रेच्युटी का पेमेंट पा लिया है और उसके बाद दोषी पाया जाता है तो सरकार उससे पेंशन और ग्रैच्यूटी का आंशिक पैसा वसूलेगी। विभाग चाहें तो पेंशन बंद भी कर सकती है। सरकार ने नियमों को लेकर सख्ती दिखाई है। सरकार का कहना है कि दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा।