Top National news, National update, New Delhi news, latest National Hindi news, dakghar vidhayak 2023 : राज्यसभा ने सोमवार को डाकघर विधेयक 2023 को पारित कर दिया। केन्द्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि नये कानून का पूरा ध्यान मेल डिलीवरी से सेवा डिलीवरी और डाकघर से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से जुड़े बदलाव में सहायक बनना है। विधेयक को पेश करते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम में संशोधन इस बात को दर्शाता है कि एनडीए के शासन के तहत पिछले नौ वर्षों में डाकघरों और डाक संस्थानों को कैसे पुनर्जीवित किया गया है।
डाकिए केवल पत्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा मुहैया कराने वाले संस्थान में बदल गये हैं
उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में डाक सेवाएं, डाकघर और डाकिए केवल पत्रचार तक सीमित नहीं है बल्कि सेवा मुहैया कराने वाले संस्थान में बदल गये हैं। इन सालों में डाकघर एक तरह से बैंक बन गये हैं। डाक व्यवस्था को बैंकिंग व्यवस्था में बदलने का बड़ा माध्यम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने महिलाओं के लिए 3.5 करोड़ खाते खोले हैं।
उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 तक 660 डाकघर बंद हो गये, लेकिन 2014 से 2023 तक लगभग 5,000 डाकघर खोले गये और लगभग 5,746 नये डाकघर खोले जाने की प्रक्रिया में हैं। इस दौरान सांसदों ने राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा जैसे कारणों से पोस्ट की जाने वाली किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या जब्त करने के लिए केन्द्र सरकार को दी जा रहीं शक्तियों पर चिन्ता जतायी। इसके जवाब में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है।
सेवाओं के लिए शुल्क तय करने का अधिकार होगा
विधेयक के अनुसार नये अधिनियमन देश में डाकघरों के कामकाज को नियंत्रित करने और नागरिक-केन्द्रित सेवाओं के वितरण के लिए डाकघरों को एक नेटवर्क में विकसित करने की सुविधा के लिए एक सरल विधायी ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से लाया गया है। विधेयक में डाक सेवाओं के महानिदेशक को आवश्यक गतिविधियों के सम्बन्ध में नियम बनाने और सेवाओं के लिए शुल्क तय करने का अधिकार होगा। कानून के तहत केन्द्र अधिसूचनाओं के माध्यम से किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में या किसी भी उल्लंघन की घटना पर किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार दे सकता है।