राजद नेता शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्थित सरकारी बंगला 31 मई तक खाली करने का निर्देश गुरुवार को दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने शरद यादव को यह समय उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान राजद नेता शरद यादव की ओर से कहा गया कि वे 31 मई तक सरकारी बंगला खाली कर देंगे। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 31 मई तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया। बता दें कि 28 मार्च को कोर्ट ने शरद यादव की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी दिया था। शरद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पहले हाईकोर्ट ने 15 दिन का दिया था समय
बताते चलें कि 15 मार्च को हाईकोर्ट ने शरद यादव को निर्देश दिया था कि वे 15 दिन में दिल्ली के सरकारी आवास को खाली करें। शरद यादव ने 2017 में याचिका दायर कर अपनी अयोग्यता को चुनौती दी थी। ये याचिका अभी लंबित है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अयोग्य करार देने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
2017 में ही अयोग्य करार दिए जा चुके हैं शरद
बुजुर्ग नेता शरद यादव की दलील का जदयू के नेता रामचंद्र प्रसाद ने विरोध करते हुए कहा था कि शरद यादव ने दल-बदल कानून का उल्लंघन किया है। शरद यादव और दूसरे राज्यसभा सांसद अली अनवर को 4 दिसंबर 2017 को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़कर, जब भाजपा के साथ सरकार बनाई थी तो शरद यादव विपक्षी दलों के साथ चले गए थे। इसके बाद जदयू ने राज्यसभा के सभापति से मांग की थी कि शरद यादव और अली अनवर ने स्वयं ही पार्टी छोड़कर विपक्षी दलों के कार्यक्रम में जाना शुरू कर दिया है, इसलिए उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म की जाए।