National News Update, New Delhi,If you deposit more than Rs 10 lakh, the post office will ask for the source of income : अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं तो आप को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसकी जमा योजनाओं पर अपने मनमाफिक पैसा जमा कर दें और कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी सरकार ने इसके संबंध में नियम बदल दिया है। नियमों से संबंधित नया सर्कुलर जारी हो चुका है। अब पोस्ट ऑफिस की योजनाओं के अनुसार आप पैसा जमा करते हैं तो 1000000 रुपए से अधिक निवेश करने पर आपको इनकम का सोर्स बताना होगा। इसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा।
इसलिए लागू हुआ यह नियम
बताया जा रहा है कि सरकार ने यह कदम आतंकवादी वित्तपोषण/मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया है। इसके चलते अब डाकघर की बचत योजनाओं में सभी निवेश को सख्त केवाईसी/पीएमएलए नियमों का पालन करना होगा।
सरकार ने 25 मई को ही जारी कर दिया है सर्कुलर
डाक विभाग ने अपने सभी अधिकारियों को छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों से आय प्रमाण लेने का निर्देश दिया है। विभाग ने इस संबंध में 25 मई को एक परिपत्र जारी कर दिया है। इसमें डाकघर में पैसा जमा करने वालों से केवाईसी का डिटेल और धन शोधन निवारण कानून का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। जारी किए गए इस सर्कुलर के अनुसार, ग्राहकों को शामिल जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को केवाईसी नियमों के अलावा निवेश किए जा रहे धन का स्रोत बताना होगा।
तीन प्रकार के ग्राहक
कम जोखिम वाले : जहां ग्राहक खाता खोलता है या बचत प्रमाण पत्र की खरीद के लिए आवेदन करता है। इसके अलावा 50,000 रुपये तक की राशि के साथ किसी भी मौजूदा बचत पत्र के पूरा होने या पहले पैसे निकालता है।
मध्यम जोखिम वाले : जहां ग्राहक खाता खोलता है या प्रमाण पत्र की खरीद के लिए 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के लिए आवेदन करता है। इसके अलावा बचत पत्र के पूरा होने या समय से पहले इस रेंज में पैसे निकालने के लिए आवेदन करता है।
उच्च जोखिम वाले : जहां ग्राहक खाता खोलता है या नए बचत प्रमाण पत्रों की खरीद के लिए 10 लाख रुपये से अधिक की राशि लगाता है। इसके अलावा मौजूदा बचत पत्र के पूरा होने या समय से पहले 10 लाख रुपये से ज्यादा निकालता है।