National News Update, New Delhi, , Follow Indian Railways Rules, Do Not Smoke : नियमों का पालन करना है अनुशासन है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दंड भुगतना पड़ेगा। दंड से मुक्त रहने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलवे (Indian Railways ) ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं। इनमें से एक अहम नियम सिगरेट (Rules for Smoking in Train ) के लिए भी बनाया गया है। क्या आपको इस नियम के बारे में जानकारी है ? यदि नहीं है और आप ट्रेन में सिगरेट पी रहे हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही वंदे भारत ट्रेन में एक व्यक्ति सिगरेट पी (Smoking ) रहा था तो ट्रेन में सेंसर शुरू हो गए। इसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
ट्रेन में सिगरेट पीने का का प्रभाव
भारतीय रेलवे ने अपने अधिनियम के सेक्शन 167 में ट्रेन में सिगरेट पीने (Rules for Smoking in Train ) को अपराध की श्रेणी में रखा है। यदि कोई ट्रेन में बैठकर सिगरेट पी रहा है और अन्य यात्रियों के मना करने के बाद भी वह सिगरेट पी रहा होता है तो उसे जुर्माने के साथ कैद भी हो सकती है।
इतना देना पड़ेगा जुर्माना
ट्रेन में सिगरेट पीने (Smoking ) के साथ ही केवल माचिस जलाना भी अपराध माना जाता है. क्योंकि ऐसा करने से ट्रेन में आगजनी की घटना भी हो सकती है. अन्य यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है. सिगरेट पीने वालों को पकड़ने के लिए कई ट्रेनों में सेंसर भी लगाए गए हैं. देश में चलने वाली ट्रेनों के 2500 कोच में ऐसे सेंसर लगे हैं. जिसके कारण कोई भी आग जलाए तो उसकी जानकारी हो जाती है. ट्रेन में सिगरेट पीने वालों से 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
ज्वलनशील पदार्थ लेकर भी मत चलिए
यदि ट्रेन में कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफ़र कर रहे हैं तो रेलवे अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत तीन साल की जेल और 1000 रुपये जुर्माने के रूप में देने पड़ सकते हैं। आप ट्रेन के टॉयलेट में भी सिगरेट पीते हुए पकडे जाते हैं या जलती हुई माचिस की तीली फेंकते हुए पकड़े जाते हैं तो आप क़ानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, क्योंकि एक यात्री की ऐसी हरकत के कारण अन्य यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है।