National News Update, New Delhi, RSS March, Supreme Court : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने तमिलनाडु को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। यह फैसला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद किया गया है। संघ समग्र तमिलनाडु में 16 अप्रैल को 45 स्थानों पर मार्च का आयोजन करेगा। बता दें कि मार्च नहीं निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमके स्टालिन (MK Stalin) के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज कर दी थी। तमिलनाडु सरकार ने यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, जिसमें आरएसएस को रूट मार्च निकालने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और पंकज मिथल की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आरएसएस के रूट मार्च पर आदेश को बरकरार रखा था।
पहले मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार की याचिका को किया था खारिज
मद्रास एचसी (Madras High Court) के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था, ‘मुख्य रिट याचिकाओं या समीक्षा आवेदनों में न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में गलती निकालना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए सभी विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।
मार्च के लिए जारी है तैयारी
तमिलनाडु के आरएसएस अध्यक्ष आर वन्नियाराजन ने बयान में कहा, ‘1925 में अपने गठन के बाद से आरएसएस हर साल विजयादशमी पर पूरे देश में रूट मार्च आयोजित करती आ रही है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर हिस्से में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता और अन्य भाई हमारे साथ सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे और बड़ी संख्या में मार्च देखेंगे। हम मार्च आयोजित करने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और पुलिस को धन्यवाद देते हैं। आरएसएस द्वारा जारी बयान में भी कहा गया है, ‘तमिलनाडु के डीजीपी ने पूरे तमिलनाडु में 45 स्थानों पर रूट मार्च करने के लिए आरएसएस को अनुमति दे दी है। ऐसे में जिला कैडरों संबंधित जिला पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से संपर्क कर 16 अप्रैल 2023 को मार्च निकालने के लिए मार्ग का चयन और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर लें।