National News Update, New Delhi, Supreme Court Removed Ban Forom ‘The Kerala Story’ : गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत पश्चिम बंगाल सरकार के 8 मई के उस आदेश पर रोक लगा रही है, जिसमें फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को बैन किया गया था। कोर्ट ने तमिलनाडु को भी विवादित फिल्म की सुरक्षित स्क्रीनिंग के लिए सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म की स्क्रीनिंग को नहीं रोकेगा।
कोर्ट ने कहा देश में फिल्म हर जगह रिलीज हो चुकी है, फिर यहां क्यों नहीं
सुनवाई के दौरान पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी से कहा राज्य सरकार ने 13 लोगों के विचार के आधार पर फिल्म पर बैन लगा दिया। आपको कहीं भी 13 लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि फिल्म पर प्रतिबंध लगा दें। शीर्ष अदालत ने कहा कि फिल्म देश में हर जगह रिलीज हो चुकी है।
सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल की जनसांख्यिकी बहुत अलग है और इस पर भी विचार करना होगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप जनसांख्यिकीय हर जगह समान होने की उम्मीद नहीं कर सकते.. सत्ता का आनुपातिक तरीके से प्रयोग किया जाना है। चीफ जस्टिस ने सिंघवी से कहा कि आप मौलिक अधिकारों को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं बना सकते और अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो फिल्म न देखें।
बंगाल सरकार के तक कोर्ट असहमत
चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा कि अगर कोई घटना होती है तो राज्य सरकार किसी विशेष जिले में फिल्म के प्रदर्शन को रोक सकती है, लेकिन इसे पूरे राज्य में बैन नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है और इसमें कई तश्यों में हेट स्पीच है, जो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है।