Delhi High court (दिल्ली हाई कोर्ट) ने 16 मार्च को इस सप्ताह के अंत में शब-ए-बारात त्योहार के मद्देनजर निजामुद्दीन मरकज की चार मंजिलों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी है। परिसर में कोविड पॉजिटिव मामलों में तेजी आने के बाद 3 मार्च 2020 से मरकज बंद था।
इबादत पर लगा प्रतिबंध हटेगा
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने अधिकारियों से मरकज परिसर में इबादत करने वालों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी कहा, क्योंकि बताया गया था कि प्रबंधन ने प्रत्येक मंजिल पर कोविड प्रोटोकॉल और शारीरिक दूरी सुनिश्चित की थी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मंजिल पर सौ से कम लोगों को जुटने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, इबादत करने वालों की सीमा के बारे में पीठ ने कहा, “जब वे कहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे, तो यह ठीक है। इसे भक्तों की बुद्धि पर छोड़ दिया जाना चाहिए।”