National News Update, UP, Etawah BJP MP Punishment For 2 Years : उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी के MP राम शंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है। बता दें कि अदालत ने साल 2012 में एक मॉल के अंदर एक कंपनी में तोड़फोड़ के मामले में इटावा से भाजपा सांसद को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से सजा के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया ने कहा कि मैं सामान्य रूप से अदालत के समक्ष पेश हुआ। कोर्ट ने आज मेरे खिलाफ फैसला दिया है। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, मुझे अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा।
कठेरिया की संसद सदस्यता कब तक होगी समाप्त
बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के मुताबिक, दो साल या उससे ज्यादा सजा के मामले में सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसके अलावा सजा काटने के छह साल के दौरान चुनाव लड़ने पर भी रोक का प्रावधान है। अगर ऊपरी अदालत दोषी करार दिए जाने पर रोक नहीं लगाती है तो संसद सदस्यता जा सकती है। अब देखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला कठेरिया की संसद सदस्यता को समाप्त करने में कितना समय लेते हैं।
एक कंपनी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप
कठेरिया पर आरोप थे कि उन्होंने साल 2011-12 में टोरेंट पॉवर कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। अब इस मामले में आज शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल, आगरा के साकेत माल में टोरेंट पावर लिमिटेड का ऑफिस था। उस दौरान मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थक भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उन्होंने टोरेंट पॉवर कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ भी की थी।