National News Update, New Delhi, Rahul Gandhi Passport NOC Granted By Court For 3 Years : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए 3 साल का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दे दिया है। कोर्ट ने बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के विरोध को दरकिनार कर दिया।
सुब्रमण्यम स्वामी का तर्क
बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि अगर राहुल गांधी को नए पासपोर्ट मामले में NOC दिया जाता है तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकता है। NOC मिलने की वजह से राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया है। हमें राहुल गांधी के विदेश जाने से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वापस लौटने की गारंटी होनी चाहिए। राहुल गांधी तय समय के अंदर ही भारत लौटने चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ स्वामी की एक निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन पर धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है।
राहुल को NOC की जरूरत क्यों
राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे। यही वजह है कि राहुल ने ‘सामान्य पासपोर्ट’ हासिल करने के लिए ‘NOC’ पाने को अदालत का रुख किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘उपनाम’ के बारे में टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की सजा को सस्पेंड कर दिया गया है।