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रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हों, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में शीर्ष कोर्ट का आदेश

रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हों, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में शीर्ष कोर्ट का आदेश

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Ramdev and Acharya Balkrishna should appear in court, order of top court in Patanjali misleading advertisement case, Breaking news, National top news, national news, national update, national news, new Delhi top news :  सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को नोटिस जारी कर उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है. कोर्ट ने रामदेव से पूछा है कि आखिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए?

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया है? अब हम आपके मुवक्किल को अदालत में पेश होने के लिए कहेंगे. हम रामदेव को भी पक्षकार बनाएंगे. रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अदालत में पेश होना होगा.

कोर्ट ने कहा कि हम मामले की सुनवाई टालने नहीं जा रहे हैं. ये बात बिल्कुल साफ है. साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाते हुए कहा कि एक दिन पहले क्यों जवाब दाखिल किया? इस पर केंद्र ने अदालत को बताया कि उन्हें समुचित जवाब देने के लिए और समय चाहिए.

अगली सुनवाई में अदालत में पेश होने का निर्देश

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के प्रबंध निदेशक को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने स्वामी रामदेव को भी नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न कोर्ट की अवमानना के तहत मुकदमा चलाया जाए.

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया था. नोटिस पतंजलि आयुर्वेद के अलावा आचार्य बालकृष्ण को भी दिया गया था, जिसमें तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था. लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया था.

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