Rules changed regarding appointment of election commissioners, bill passed from Lok Sabha, Top National news, National update, New Delhi news, latest National Hindi news : देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नियमों से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज यानी गुरुवार को लोकसभा से CEC (Chief Election Commissioners) और अन्य चुनाव आयुक्त ( Election Commissioners) बिल पास हो गया है। इसके साथ ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नियम बदल गया है। लोकसभा में बिल पास होने का विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध किया। बिल पर बहस के समय सदन में विपक्ष के दो तिहाई सांसद मौजूद नहीं थे। इससे पहले, राज्यसभा ने CEC और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी थी। अब इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा।
लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ बिल
लोकसभा में गुरुवार को इस कानून पर चर्चा के दौरान देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शीर्ष चुनाव अधिकारियों की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम आधा- अधूरा प्रयास था। वर्तमान विधेयक पिछले कानून द्वारा छोड़े गए कुछ मामलों को भी कवर करेगा। कानून मंत्री के इतना कहने के बाद लोकसभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बता दें कि तमाम आपत्तियों के बाद कानून में अहम बदलाव किए गए हैं।