Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) के दो जजों- जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 1 जुलाई को नूपुर शर्मा की पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया और सख्त टिप्पणी की। दिन में तारे दिखाने वाली टिप्पणी। नूपुर शर्मा के वकील ने दलील दी थी कि बयान एक ही जगह दिया गया है, लेकिन एफआईआर कई जगह दर्ज हो गई हैं। उनके जान पर खतरे को देखते हुए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सुनवाई एक ही जगह हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी बयानबाजी की वजह से देश भर में आग लग गई है और उदयपुर जैसा दुखद मामला सामने आया है। उन्होंने जो कुछ कहा, वो शर्मनाक है और इसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
9 राज्यों में दर्ज हैं मामले
पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए), धारा 504, धारा 505(2), धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद नूपुर शर्मा ने अदालत से अपनी अर्जी वापस ले ली है। लेकिन इसके साथ ही नूपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। विवादित बयान को लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ 9 ज्यादा राज्यों की अदालतों में मामले दर्ज हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज है। अब उन्हें इन राज्यों में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और बुलाने पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।