Supreme Court News : पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियों को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज केस के मामले में BJP की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की याचिका पर 19 जुलाई को सुप्रीम में कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फिर से सुनवाई की। कोर्ट ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य की पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करे।
दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र और उन राज्यों को नोटिस जारी किया है, जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इस नोटिस में अदालत ने राज्यों और केंद्र सरकार से पूछा है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों को एक ही स्थान पर क्यों न ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता है कि याचिकाकर्ता वैकल्पिक कानूनी रास्ता कैसे अपनाएगी। इसलिए हम इस पर विचार के लिए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।