Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

सहारा श्री सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सहारा श्री सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Share this:

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने को खारिज कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने पास लंबित केस से परे जाकर यह आदेश दिया था। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निवेशकों के पैसे वापस करने की योजना बताने का आदेश देने का कोई मतलब नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह यह नहीं कह रहा है कि कोर्ट ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकता है, लेकिन अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हए ये आदेश अच्छा नहीं है। हाई कोर्ट को धारा 438 के क्षेत्राधिकार के तहत ही अपना आदेश देना चाहिए।

गिरफ्तारी के आदेश पर पहले ही लग चुकी है रोक

गत 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की गिरफ्तारी के आदेश पर रोक लगा दी थी। एक निवेशक की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुब्रत राय की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। 12 मई को हाई कोर्ट ने सुब्रत राय को आदेश दिया था कि वे 13 मई को किसी भी सूरत में कोर्ट में पेश हों, लेकिन 13 मई को सुब्रत राय हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। उसके बाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। गिरफ्तारी के आदेश के खिलाफ सुब्रत राय तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद सुब्रत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया।

Share this: