निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर संसद में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
National top news, new Delhi top news, national news, national update, national news : मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर संसद में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में इस संशोधन पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कुछ वकीलों की ओर से दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार के नए कानून को चुनौती देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों में देश के चीफ जस्टिस को भी पैनल में शामिल करने की मांग की गई है।
पैनल में चीफ जस्टिस को शामिल किया जाना जरूरी
याचिका में कहा गया है कि चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाना जरूरी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च, 2023 में अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले पर एक नया कानून बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस के बजाय सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया।