National news, National update, transport vehicles, Nitin Gadkari, Union Ministry of Road Transport and Highways :सरकार ने परिवहन वाहनों के लिए पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से अनिवार्य फिटनेस परीक्षण की तारीख एक अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 12 सितम्बर को एक अधिसूचना जारी की है, जो सीएमवीआर 1989 के नियम 175 के तहत पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को आगे बढ़ाने का प्रावधान करती है।
फिटनेस परीक्षण पहले एक अप्रैल से अनिवार्य था
अनिवार्य परीक्षण की तारीख अब एक अक्टूबर 2024 अधिसूचित की गयी है। यह भी अनिवार्य है कि वाहन का फिटनेस परीक्षण केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (इस अधिसूचना के प्रकाशन से प्रभावी) के माध्यम से किया जायेगा, जहां ये स्वचालित परीक्षण स्टेशन नियम 175 के तहत पंजीकृत हैं और पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है। इससे पहले केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण एक अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगा।