16 thousand madrassas of UP got relief from Supreme Court, Breaking news, National top news, national news, national update, national news, new Delhi top news, up news , Uttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट को रद्द करनेवाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा संचालकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर फैसला दिया है। मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने मामले में केन्द्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी बेंच में शामिल थे।
बेंच ने कहा, ‘मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना पहली नजर में ठीक नहीं है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड का गठन करना सेकुलरिज्म के खिलाफ है।’ बता दें कि बीते सप्ताह ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वह मदरसे के छात्रों को आम स्कूलों में ट्रांसफर करे और उनका नामांकन कराये।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मदरसा अजीजिया इजाजुतूल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देकर निरस्त कर दिया था। इसके बाद यूपी में संचालित करीब 16 हजार मदरसों की मान्यता को योगी सरकार ने खत्म कर दिया था। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा संचालकों को बड़ी राहत दी है।