श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मालिकाना हक को लेकर 27 सितम्बर 2020 को दायर पहले वाद की सुनवाई जिला जज राजीव भारती की अदालत में हुई। गत कई महीनों से प्रतिवादी पक्ष की बहस गुरुवार पूरी होने के बाद 19 मई को अगली सुनवाई तय की गई है। इसी दिन अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
वादी पक्ष में समझौता रद्द करने की मांग की
वादी पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से किए गए समझौते को रद करने की मांग की। जबकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने भी अपने तर्क प्रस्तुत कर वाद खारिज करने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत 19 मई को ये फैसला सुनाएगी कि ये वाद आगे चलने लायक है या नहीं।
जानिए क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग को लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरीशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने मथुरा में सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में 27 सितम्बर 2020 को पहली याचिका दाखिल की। श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर अपने मालिकाना हक का दावा करते हुए भगवान श्रीकृष्ण विराजमान ने अपने भक्तगण एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेशमणि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह और त्रिपुरारी तिवारी के माध्यम से यह याचिका दाखिल कराई है।
सुनवाई में ईदगाह कमेटी के सचिव भी मौजूद थे
गुरुवार को इस मामले में जिला जज की अदालत में करीब दो घंटे तक सुनवाई की गई। इस दौरान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद भी मौजूद रहे। वादी पक्ष का तर्कवादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। जबकि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने 1968 में समझौता किया था। जमीन ट्रस्ट के नाम पर होने से संस्थान को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे में ये समझौता रद किया जाए और पूरी जमीन ट्रस्ट को दी जाए।