केन्द्र और राज्य की सरकारों ने सभी लोगों के लिए अलग-अलग राशन की श्रेणी बना रखी है। सभी राशन कार्डधारकों के लिए फ्री राशन भी अलग-अलग नियमों के तहत दिया जाता है। पिले राशन को फ्री में दिया जाता है, वहीं एपीएल से 2 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपने राशन को लेकर नियमों की धज्जियाँ उड़ाई है तो आपके पास राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है। क्योंकि सरकार द्वारा फिर 27 रुपए किलो के गेहूं की पेनल्टी लगाई जाती है। यह पेनल्टी तब से लागू होती है, जब से आपने राशन लेना शुरू किया था। राशन कार्ड बनवाने के नियमों में भी रसद विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद परिवार फ्री राशन ले रहा है तो आपको जेल भी हो सकती है।
इन परिस्थितयों में राशन कार्ड को करें सरेंडर
1.गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आने पर।
2.घर में तमाम सुख सुविधा होने बावजूद भी राशन लेने पर
परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में होने पर।
3.पारिवारिक आय मासिक 3000 हजार रुपए से ज्यादा होने पर।
4.APL के लिए पारिवारिक आय 10 हजार रुपए पए मासिक से ज्यादा होने पर।
5.एक से अधिक जगह राशन कार्ड होने पर।
राशन कार्ड सरेंडर करने का अंतिम मौका
दरअसल वर्ष 2020 में कोरोना की शुरुआत में केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में राशन कार्ड जारी किए थे। इन राशन कार्ड के जरिए लोगों को राशन, अनाज, तेल, चीनी आदि उपलब्ध करवाए गए थे। उस दौरान बहुत से अपात्र लोगों ने भी कार्ड बनवा लिए थे और योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया था। परन्तु अब सरकार चाहती है अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर किया जाए। इसके लिए सरकार उन सभी लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का अंतिम अवसर दे रही हैं। यदि अपात्र होने के बावजूद भी किसी ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी औऱ उन्हें दिए गए राशन के बदले भुगतान की वसूली भी की जाएगी।
इन्हें माना गया है राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र
1. जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है।
2. जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर है।
3. जिनके पास एयरकंडीशनर है।
4. जिनकी गांवों में दो लाख रुपए व शहर में तीन लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है।
5. जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर हो।
6. जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार के लाइसेंस हो।
उपरोक्त में से यदि एक भी वस्तु जिनके पास है, वे सभी नए नियमों के अनुसार योजना के लिए अपात्र माने गए हैं। उन लोगों के अपील की गई है कि वे अपना राशन कार्ड तहसील अथवा डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। बाद में यदि जांच में उन्हें अपात्र पाया गया तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
केवल इनको मिल सकेगा राशन कार्ड
1. ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
2. भीख मांगने वाले।
3. दिहाड़ी मजदूर या कामगार।
4. घरेलू कामकाज कर आजीविका चलाने वाले श्रमिक।
5. ड्राईवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक।
6. भूमिहीन किसान।
7. कूड़ा-करकट बीनने वाले।
8. राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार।
9. वर्ष 2011 में हुई आर्थिक जनगणना में चिन्हित किए गए गरीब परिवार।