West Bengal (पश्चिम बंगाल) में बीरभूम हिंसा (Violence) मामले में CBI जांच के लिए हाई कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही टीम 25 मार्च को मौके पर पहुंच गई। गौरतलब है कि 22 मार्च की रात रामपुरहाट में कई घरों में आग लगा दी गई थी। इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि लोगों को जलाने से पहले उनकी पिटाई भी की गई थी। 24 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रामपुरहाट गांव पहुंची थीं।
कोर्ट ने कहा था, पुलिस नहीं कर सकती मामले की जांच
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए कहा था कि इस मामले की जांच पुलिस नहीं कर सकती। राज्य सरकार एसआईटी को जांच सौंपना चाहती थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई से 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी।